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  2. लाइब्रेरी नियम

लाइब्रेरी नियम

सामान्य नियम

1.पुस्तकालय के उचित उपयोग के लिए अनुकूल नहीं करना मना है।

2. पुस्तकालय के किसी भी हिस्से में शोर, गड़बड़ी या अनियंत्रित व्यवहार निषिद्ध है।

3. पुस्तकालय में धूम्रपान, भोजन और मादक पेय की अनुमति नहीं है।

4. पुस्तकालय के सार्वजनिक क्षेत्रों में शोरगुल करना मना है । पुस्तकालय में प्रवेश करने से पहले मोबाइल फोन, पेजर और घड़ी अलार्म बंद कर देना चाहिए।

5. पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं को शालीनतापूर्वक कपड़े पहनने चाहिए।

6. पुस्तकालय में बैठने या सोने की मनाही है।

7. पुस्तकालय सामग्री को पुस्तकालय से बाहर नहीं ले जाना चाहिए जब तक कि पुस्तकालय के कर्मचारियों ने उन्हें ठीक से जारी न किया हो।

8. जब भी ऐसा करने के लिए आवश्यक हो, सभी पुस्तकें और निजी सामान पुस्तकालय से बाहर ले जाने से रोकने के लिए अधिकृत / नियुक्त सुरक्षा कर्मचारियों को दिखाया जाना चाहिए।

9.कोई बैग, केस, छाता, व्यक्तिगत पुस्तक, सीडी-रॉम या फ्लॉपी डिस्क को लाइब्रेरी में नहीं लाया जाना चाहिए। उन्हें संपत्ति काउंटर पर स्वंय के जोखिम पर जमा किया जाना चाहिए।

10. पुस्तकालय कर्मचारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर लाइब्रेरी सदस्यता कार्ड हस्तांतरणीय नहीं होते हैं और जब भी उत्पादन किए जाते हैं, तो उन्हें उत्पादन करना चाहिए।

11. पुस्तकालय सदस्यता कार्ड, खो जाने पर, तुरंत व्यक्ति को या परिचालित अनुभाग को टेलीफोन द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। एक खोए हुए पुस्तकालय कार्ड को रु.50/- के शुल्क से बदला जा सकता है। एक वचन के साथ कि संबंधित सदस्य पुस्तकालय कार्ड पर ली गई किसी भी पुस्तक के लिए जिम्मेदार होगा।

12. पुस्तकालय सामग्री का विचलन और चोरी कानून द्वारा दंडनीय अपराध हैं। अपराधियों के खिलाफ लाइब्रेरी द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।

13. पुस्तकालय की पुस्तकों और दस्तावेजों के प्रति सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, दस्तावेजों में रेखांकित करना, नोट्स लिखना या पृष्ठ फाड़ना निषिद्ध है ।

14.पुस्तकालय को सभी बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए।

15.पुस्तकालय को उपयोगकर्ताओं के किसी भी व्यक्तिगत सामान के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा।

16. सदस्यों को पुस्तकालय को अपने नए पदनाम, आधिकारिक पते और संचार के पते के रूप में सूचित करना चाहिए जब वे नए असाइनमेंट या स्थानों पर जाते हैं।

17. परामर्श के बाद, पुस्तकालय के कर्मचारियों के लिए पुस्तकों को टेबल पर छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें फिर से उनके स्थान पर रखा जा सके।

18. पुस्तकालय कर्मचारी को यह अधिकार है कि वे उपयोगकर्ताओं से लाइब्रेरी छोड़ने के लिए कह सकते हैं यदि वे अनुचित तरीके से कपड़े पहने हुए हैं या कोई गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं।

19. पुस्तकालय कर्मचारी को गैर-सदस्य को पुस्तकालय छोड़ने के लिए कहने का अधिकार है।

पुस्तकालय की सदस्यता

केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार की सदस्यता निम्नलिखित में वर्गीकृत की गई है:

केंद्र सरकार के कर्मचारी

  1. सेवारत -  ऐसा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जिसका कार्यालय दिल्ली एनसीआर में स्थित है और वह स्वंय भी दिल्ली एन सी आर  में  निवास कर रहा हो, वह पांच वर्ष की अवधि के लिए इस पुस्तकालय का सदस्य बन सकता है। उसकी / उसके आवेदन प्रपत्र की मंत्रालय / विभाग / कार्यालय के प्रशासन विंग द्वारा विधिवत अग्रेषित किया जाना चाहिए, जहां आवेदक कार्यरत है। सिफारिश करने वाले प्राधिकरण को यह प्रमाणित करना चाहिए कि, फॉर्म में दी गई जानकारी सही है, और आवेदक की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि करने के बाद विधिवत रूप से नामांकन के लिए सीएसएल को आवेदन अग्रेषित किया है। केंद्र सरकार का कर्मचारी पुस्तकालय के नियमों के अनुसार पुस्तकालय से चार पुस्तकें उधार लेने का हकदार है। संबंधित अग्रेषण कार्यालय आवेदक द्वारा अतिदेय पुस्तको या खोए हुए / क्षतिग्रस्त हुई किताब की कीमत वसूलने में पुस्तकालय की सहायता करेगा। आवेदक को अपने कार्यालय से राहत देने से पहले सीएसएल से नो डिमांड सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा।
  2. सेवानिवृत्त: - सभी सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी पीपीओ नंबर प्रदान करके विधिवत रूप से भरे गए पुस्तकालय के सदस्य बनने के हकदार हैं। सदस्य बनते समय उन्हें रु 500/- वापसी आवश्यक है। सेवानिवृत्त कर्मचारीयों को पुस्तकालय से तीन पुस्तकें लेने की सुविधा होगी ।

विशेष सदस्य

पुस्तकालय की विशेष सदस्यता ऐसे प्रख्यात विद्वानों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और किसी अन्य व्यक्ति को दि जा सकती है, जो दिल्ली एन सी आर के निवासी हो दो आवासीय सिद्धियों जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि के साथ आवश्यक सदस्यता फ़ॉर्म जमा करके दिल्ली के निवासी हैं और प्रतिभूति सुरक्षा जमा रु.500/- और गैर-वापसी योग्य वार्षिक सदस्यता शुल्क रु.500/- प्रति वर्ष तीन पुस्तकालय पुस्तकों को उधार लेने के लिए।

आकस्मिक सदस्य

शास्‍त्री भवन और आर. के. पुरम स्थित केन्‍द्रीय सचिवालय ग्रंथागार की शाखाओं में अनियमित सदस्‍यता प्रति व्‍यक्ति प्रति माह 100/- रुपए की दर पर उपलब्‍ध कराई जाएगी। मासिक आधार पर इसका नवीकरण किया जा सकता है। इसे एक बार में 6 माह तक भी प्रदान किया जा सकता है। इस श्रेणी में वे परामर्शी सदस्‍य शामिल हैं जो पुस्‍तकालय संसाधनों का लाभ उठाना चाहते हैं। तथापि, वे राशि का भुगतान करके पुस्‍तकालय में उपलब्‍ध फोटोकापी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रयोजन से किसी भी व्‍यक्ति को पते के प्रमाण के तौर पर मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि या जिस संस्‍थान से वह संबद्ध है वहां का एक पत्र प्रस्‍तुत कर स्‍वयं को पुस्‍तकालय के अनियमित सदस्‍य के रूप में दर्ज कराना होगा। अनियमित सदस्‍यों को कोई पुस्‍तक जारी नहीं की जाएगी। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे पुस्‍तकालय के नियमों का पालन करें ।

कॉर्पोरेट सदस्य

दिल्ली में कोई भी संगठन रुपये की वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करके इस पुस्तकालय का सदस्य बन सकता है। 1500/- प्रतिवर्ष गैर वापसी योग्य। वे उधार संग्रह से बाहर उधार लेने के लिए छह पुस्तकालय टिकटों के हकदार होंगे। यह सुविधा संगठन के उन कर्मचारियों को दी जाती है जिन्होंने सीएसएल की सदस्यता ले ली है और वे अपने सभी सदस्यों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं और सेवाओं के लिए हकदार होंगे। संगठन उस सभी विवरण प्रस्तुत करेगा जो संगठन के प्रशासनिक प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए और उनके प्रतिनिधि द्वारा कॉर्पोरेट सदस्यता के खिलाफ उधार ली गई पुस्तकों के लिए सभी जिम्मेदारी लेंगे। सदस्यता फॉर्म डाउनलोड करें।

पुस्तकालय समय

खुलने का समय:

  • 9.00 A.M. से 6.30 P.M. सोमवार से शुक्रवार उधार सेवा शाम 6.00 बजे तक उपलब्ध है।
  • 9.00 A.M से 5.30 P.M. शनिवार को केवल परामर्श के लिए।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सभी सार्वजनिक छुट्टियों पर पुस्तकालय बंद रहेगा। सभी उपयोगकर्ताओं को बंद करने के समय से दस मिनट पहले लाइब्रेरी छोड़ने और इमारत से बाहर होने की तैयारी करनी चाहिए। ऋण के लिए उपलब्ध वस्तुओं को बंद करने के समय से दस मिनट पहले तक उधार लिया जा सकता है।

पठन सामग्री जिसे उधार दिया जा सकता है

पुस्तकों की निम्नलिखित श्रेणियां सदस्यों द्वारा उधार ली जा सकती हैं: क्षेत्र अध्ययन प्रभाग की पुस्तकें और सीएसएल की मुख्य शाखा तुलसी सदन लाइब्रेरी और आर.के. पुरम शाखा पुस्तकालय प्रकाशन के 30 वर्षों के भीतर का सामान्य संग्रह। रेफरेंस सेक्शन, IOD सेक्शन और FOD सेक्शन से कोई किताब जारी नहीं की जाएगी।

ऋण की अवधि

जारी करने की तारीख से एक महीने, यदि पुस्तक नियत तारीख पर या उससे पहले वापस नहीं की जाती है तो ओवरड्यू चार्ज रु.2/- प्रति दिन प्रति पुस्तक शुल्क लिया जाएगा । यदि किताबों की वापसी के लिए नियत तारीख से दो महीने की देरी होती है तो सदस्यता अमान्य हो जाएगी। 50/- रुपये के शुल्क के जमा के साथ सदस्यता का नवीनीकरण संभव है।

सामान्य उधार नियम

ऋण विशेषाधिकार और उससे जुड़ी शर्तें:

1.पुस्तकों को उधार लेते समय सदस्यों को अपने वैध पुस्तकालय सदस्यता कार्ड को प्रस्तुत करना चाहिए। सदस्यों को देखना चाहिए कि पुस्तकालय छोड़ने से पहले उनके कब्जे में सभी पुस्तकालय सामग्रियों को ठीक से जांच लिया गया है।

2. सदस्यों को उनके कार्ड के लिए ली जाने वाली सभी सामग्रियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

3. सदस्यों को लौटाए जाने पर पुस्तकालय सामग्रियों में पाए जाने वाले किसी भी विकृति विक्षेपण सहित के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्हें पुस्तक जारी करने के समय पाए जाने वाले किसी भी परिवर्तन की जांच और रिपोर्ट करनी चाहिए।

4. सदस्यों को पुस्तकालय सामग्री के नुकसान की सूचना तुरंत लाइब्रेरी के सर्कुलेशन सेक्शन को देनी चाहिए और उन्हें खोई हुई किताब का मुआवजा देना होगा।

5. अंतिम अतिदेय नोटिस के जवाब में नहीं लौटी किसी भी पुस्तक को खो जाने के रूप में माना जाएगा और सदस्य को खोई हुई पुस्तक के लिए मुआवजा देने के लिए कहा जाएगा।

6.जुर्माना की दरों की गणना नियत तिथि से की जाएगी और पुस्तकालय में राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

7. सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें जारी की गई पुस्तकें नियत तारीख पर या उससे पहले वापस कर दी जाएं या नवीनीकृत कर दी जाएं। लाइब्रेरी द्वारा भेजे गए नोटिस केवल एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं और नोटिस प्राप्त न होने पर किसी भी सदस्य को इन नियमों में बताए गए जुर्माने या अन्य दंड का भुगतान करने से नहीं रोकते हैं।

8.प्रत्येक उधार लेने वाले सदस्य को उनकी पात्रता के अनुसार पुस्तकालय टिकट जारी किए जाएंगे

9. दिल्ली के एनसीटी क्षेत्र के भीतर स्थित पुस्तकालयों द्वारा लाइब्रेरियन या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पर 15 दिनों की अवधि के लिए अंतर-पुस्तकालय ऋण पर दस्तावेजों को उधार लिया जा सकता है एक समय में 2 से अधिक दस्तावेज नहीं।

10.यदि सदस्य नियत तारीख पर या उसके भीतर उधार दस्तावेज वापस करने में विफल रहते हैं, तो प्रति दिन रु.2/- की दर से अतिदेय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अतिदेय सामग्री वापस नहीं होने पर सदस्य को दिए गए विशेषाधिकार निलंबित किए जाएंगे।

11.उधार लेने वाले सदस्य जो पांच अवसरों पर लगातार नियत तारीख पर दस्तावेजों को वापस करने में विफल रहते हैं, लाइब्रेरी की सदस्यता के विशेषाधिकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें पुस्तकों को उधार लेने की भी अनुमति नहीं होगी

12. सदस्यों के साथ ऋण पर दस्तावेजों को किसी भी समय पुस्तकालय द्वारा वापस बुलाया जा सकता है

खोई हुई या क्षतिग्रस्त किताबें

उधारकर्ता सामग्री को प्रतिस्थापित करके या उसके लिए भुगतान करके खोई या क्षतिग्रस्त वस्तुओं की भरपाई करने के लिए बाध्य है। जुर्माने की दरों के अनुसार मांग की गणना की जाएगी, तारीख से उस तारीख के कारण जब सामग्री खो जाने की सूचना दी गई थी।

यदि खोई हुई पुस्तक का भुगतान मांग के अनुसार नहीं किया जाता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारी के नियंत्रण प्राधिकरण को वेतन से राशि की वसूली करनी होगी और इसे केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को भेजना होगा।

सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों / विशेष सदस्यों और कॉर्पोरेट सदस्यों के मामले में, खोई हुई पुस्तक के लिए देय राशि को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा और इसके लिए भुगतान नहीं किया जाएगा, तो यह उपयोगकर्ता द्वारा किए गए सुरक्षा जमा से वसूल किया जाएगा। सदस्यता भी जब्त कर ली जाएगी।

ऊपर के रूप में वसूल किए जाने वाले प्रकाशन लागत का वर्ष अधिभार:

1. 1940 से पहले वर्तमान प्रकाशक की कीमत प्लस अधिभार के रूप में 200 प्रतिशत।

2. 1940-1950 वर्तमान प्रकाशक की कीमत और अधिभार के रूप में 175 प्रतिशत ।

3. 1950-1960 वर्तमान प्रकाशक की कीमत प्लस अधिभार के रूप में 150 प्रतिशत ।

4. 1960-1970 वर्तमान प्रकाशक की कीमत प्लस अधिभार के रूप में 140 प्रतिशत ।

5. 1970-80 वर्तमान प्रकाशक की कीमत के साथ अधिभार के रूप में 125 प्रतिशत ।

6. 1980 के बाद से वर्तमान प्रकाशक की कीमत और अधिभार के रूप में 50 प्रतिशत ।

आरक्षण

1.आरक्षण फॉर्म का उपयोग करके या ई-मेलिंग mailfromcsl[at]gmail[dot]com द्वारा पुस्तकालय में आरक्षण करना संभव है

2. आरक्षित सामग्रियों के आगमन की विधिवत सूचना सदस्य को दी जाएगी

3. पिकअप के लिए तैयार सामग्री अधिसूचना की तारीख से 7 दिनों के लिए रखी जाएगी

4. प्रत्येक सदस्य एक बार में दो पुस्तकों को आरक्षित कर सकता है। होल्ड पर मौजूद सभी सामग्रियों को व्यक्तिगत रूप से एकत्र किया जाना चाहिए।

पुस्तकालयी ऋण

इंटर लाइब्रेरी लोन पर ली गई पुस्तकों के लिए, ऋण की अवधि उधार पुस्तकालय के विवेक पर होती है और नियत तारीख उसी के अनुसार तय की जाएगी। ILL की पुस्तक के लिए कोई नवीकरण सुविधा उपलब्ध नहीं है।

पुस्तकालय के भीतर सामग्री का उपयोग

पुस्तकालय कर्मचारियों के संदर्भ के बिना पुस्तकालय के भीतर उपयोग के लिए खुली पहुंच अलमारियों पर पुस्तकालय सामग्री को हटाया जा सकता है। पाठकों से निवेदन है कि उपयोग के बाद उन्हें फिर से अलमारियों में वापस रख दें ताकि दोबारा ढूढ़ने मे सुविधा हो। दुर्लभ पुस्तक अनुभाग की लाइब्रेरी सामग्री खुली पहुंच पर नहीं है। यह पुस्तकालय के निदेशक को निम्नलिखित आवेदन से परामर्श किया जा सकता है। पाठकों को किसी अन्य अनुभाग से IOD और FOD अनुभाग में दस्तावेज़ ले जाने की अनुमति नहीं है। समाचार पत्र को केवल भूतल के लिए अनुमति है। अन्य पुस्तकालय की पुस्तकें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। पाठकों को अपनी स्वयं की किताबें, फ्लॉपी डिस्क, सीडी को लाइब्रेरी में लाने की अनुमति नहीं है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जाती है। सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के बाद लैपटॉप लाने और प्रयोग किये जाने की अनुमति दी जा सकती है।

सामान्य नियम

केंद्र सरकार के कर्मचारी और कॉर्पोरेट सदस्य द्वारा CSL / TSL / RKP से नो डिमांड सर्टिफिकेट प्राप्त करना सबसे आवश्यक शर्त है। एक सदस्य निर्धारित फॉर्म पर आवेदन जमा करके और सभी टिकट जमा करके नो डिमांड सर्टिफिकेट ’प्राप्त करेगा।

संसाधनों के प्रकार और उपयोग के लिए शर्तें

  1. संदर्भ दस्तावेज: केवल पुस्तकालय के भीतर परामर्श के लिए।
  2. सामान्य पुस्तकें: उधार ली जा सकती हैं।
  3. धारावाहिक: केवल पुस्तकालय के भीतर परामर्श के लिए।
  4. आधिकारिक प्रकाशन: केवल पुस्तकालय के भीतर परामर्श के लिए।
  5. दुर्लभ पुस्तकें: सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के साथ परामर्श।
  6. गैर-प्रिंट दस्तावेज़: केवल पुस्तकालय के भीतर परामर्श के लिए।

 

अंतिम बार अपडेट किया गया: 23-09-2021
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यह वेबसाइट केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार (के.स.ग्र.) से संबंधित है। सीएसएल द्वारा साइट डिज़ाइन, विकसित, रखरखाव। पृष्ठ पर अंतिम अपडेट किया गया: 07-03-2023 कुल वेबसाइट आगंतुक: 145846